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Jind Crime News : हरियाणा के जींद में गांव गोसाई खेड़ा निवासी धर्मबीर की हत्या करने वाले 4 दोषियों को उम्रकैद का कारावास की सजा दी गई है। बता दें कि, जींद कोर्ट में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयबीर सिंह की अदालत ने डंडों से पीट-पीट कर हत्या करने के जुर्म में 4 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत इस मामले में आरोपियों पर 25-25 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
मंदिर में की थी की हत्या
कोर्ट में चले अभियोग के मुताबिक, गांव गोसाई खेड़ा हाल आबाद मायापुरी कालोनी कैथल निवासी धर्मपाल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि, उसका भाई धर्मबीर उसके पास कैथल में रहता था। वह अपने भाई के साथ गांव गोसाई खेड़ा मंदिर में पूजा करने के लिए गया हुआ था। जहां महाराज संजय नाथ व उसके चेले ने उसके भाई धर्मबीर के साथ मारपीट शुरू कर दी थी। महाराज के दो चेले तो धर्मबीर को डंडे से पीट रहे थे और दो धर्मबीर को घसीट रहे थे। उन्हें आता देख कर वह मौके से फरार हो गए।
दोषियों को मिली उम्र कैद की सजा
जुलाना थाना पुलिस ने धर्मबीर की हत्या के मामले महाराज संजय नाथ व उसके 3 चेलों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयबीर सिंह की अदालत ने दोषी गांव चंदौसी निवासी रविंद्रनाथ, चुरू निवासी संजयनाथ, मतलोडा निवासी सोमनाथ, पानीपत निवासी बिजेंद्र को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त 25-25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है।