Haryana news : 4 साल पुराने अवैध खनन मामलें में दोषी सुरेंद्र एएसआई को मिली 5 साल की कैद और लगा 1 लाख का

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Haryana news : 4 साल पुराने अवैध खनन मामलें में दोषी सुरेंद्र एएसआई को मिली 5 साल की कैद और लगा 1 लाख का जुर्माना
Last updated: 10/04/2024 8:49 PM
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Haryana news : हरियाणा के एक शहर नूंह में 4 साल पुराने मामलें में आज पूरी सुनवाई हुई। आपको बता दें कि, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संदीप दुग्गल की अदालत ने रिश्वत लेने के दोषी एक एएसआई को 5 साल की कैद और 1 लाख के जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। क्योंकि रिश्वत में उसने उसकी इंपाउंड हुई गाड़ी और कुछ लोगों को मुकदमे से निकालने के लिए 20,000 रुपये की मांग की।

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आए जानें क्या था मामला ?

वर्ष 2020 का मामला है। मामले की पैरवी कर रहे सरकारी अधिवक्ता कपिल कुमार ने बताया कि, दोषी सुरेंद्र एएसआई (Haryana news ) के खिलाफ शिकायतकर्ता मुबीन के बयान पर 8 सितंबर 2020 को गुरुग्राम (Haryana news ) में मामला दर्ज हुआ था। शिकायत में मुबीन ने बताया था कि उसके पास दो हाइवा डंपर हैं। उसके खिलाफ 16 जुलाई 2020 को अवैध खनन का एक मामला तावडू थाना में दर्ज किया गया था।

इसमें उसकी गाड़ी को इंपाउंड कर उसका और कुछ लोगों के नाम भी शामिल किए गए थे। जब शिकायतकर्ता की जमानत अर्जी पंजाब एवं हरियाणा (Haryana news ) उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित थी, तभी एएसआई सुरेंद्र ने उसको अपने मोबाइल फोन से कॉल किया। उसने उसकी इंपाउंड हुई गाड़ी और कुछ लोगों को मुकदमे से निकालने के लिए 20,000 रुपये की मांग की।

शिकायतकर्ता मुबीन ने रिश्वत मांगने की शिकायत गुरुग्राम विजिलेंस टीम (Haryana news ) में कर दी। जिसके बाद विजिलेंस ने एक टीम गठित कर आरोपी एएसआई सुरेंद्र को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद आरोपी थानेदार को विजिलेंस टीम अपने साथ गुरुग्राम ले गई। जहां उसके खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। कपिल कुमार ने बताया कि आरोपी सुरेंद्र शिकायतकर्ता से 50 हजार रुपए पहले ही ले चुका था।

 

बयानों से क्यों मुकरा गवाह ?

इस मामले में खास बात यह रही की मुख्य गवाह शिकायतकर्ता मुबीन अपने बयानों से मुकर चुका था। इसमें सरकारी अधिवक्ता कपिल कुमार ने बताया कि मामले की सुनवाई अदालत में हुईए जिसमें कुल 20 लोगों की गवाही हुई। जिसमें कोर्ट के समक्ष साइंटिफिक एविडेंस पेश किया। अधिवक्ता ने बताया कि आरोपी एएसआई और शिकायतकर्ता द्वारा फोन पर पैसे लेने की बात हुई।

वॉइस सैंपल को जांच के लिए मधुबन भेजा गया। मधुबन से जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई और आरोपी का वॉयस सैंपल मैच हुआ। इन्हीं साक्ष्यों को आधार मानते हुए अतिरिक्त सेशन जज संदीप दुग्गल की अदालत ने एएसआई सुरेंद्र को मंगलवार को दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा और एक लाख रूपये का जुर्माना का फैसला सुनाया। इसके साथ ही लोकेशन को भी मुख्य सबूत माना गया। दोषी एएसआई सुरेंद्र को अदालत ने जेल भेज दिया है।

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