Yoga Guru Ramdev News :  योग गुरू रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट में फिर माफी मांगी

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Crime Yoga Guru Ramdev News :  योग गुरू रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट में फिर माफी मांगी
Priyanka Sharma10/04/2024
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Yoga Guru Ramdev News : सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के संस्थापक योग गुरू रामदेव ने माफी मांगी। आपको बता दें कि, योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के एमडी आचार्य बालकृष्ण ने अपने उत्पादों को लेकर बड़े-बड़े दावे करने वाली कंपनी द्वारा जारी विज्ञापनों पर सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी है।

बाबा रामदेव ने अपनी माफनामा में क्या कहा ? 

अदालत में दायर दो अलग-अलग हलफनामों में, रामदेव (Yoga Guru Ramdev News)और बालकृष्ण ने शीर्ष अदालत के पिछले साल 21 नवंबर के आदेश में दर्ज बयान के उल्लंघन के लिए भी माफी मांगी है। आश्वासन का पालन न करने और उसके बाद के मीडिया बयानों ने शीर्ष अदालत को नाराज कर दिया, जिसने बाद में उन्हें कारण बताने के लिए नोटिस जारी किया कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू की जाए।

शीर्ष अदालत में दायर अपने हलफनामे मेंए रामदेव (Yoga Guru Ramdev News) ने कहा कि मैं विज्ञापनों के मुद्दे के संबंध में बिना शर्त माफी मांगता हूं। उन्होंने कहा, मुझे इस गलती पर अफसोस है और मैं अदालत को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसे दोहराया नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि आदेश का अनुपालन किया जाएगा और इस तरह का कोई भी विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा।

 

क्या है आरोप ?

रामदेव (Yoga Guru Ramdev News) पर आईपीसी की धारा 188ए 269 और 504 के तहत सोशल मीडिया पर चिकित्सा बिरादरी की ओर से इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं के बारे में भ्रामक जानकारी फैलाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। क्योंकि आईएमए ने आरोप लगाया कि पतंजलि ने कोविड.19 वैक्सीनेशन के खिलाफ एक बदनाम करने वाला कैंपेन चलाया था। इस पर अदालत ने चेतावनी दी थी कि पतंजलि आयुर्वेद की ओर से झूठे और भ्रामक विज्ञापन तुरंत बंद होने चाहिए।

खास तरह की बीमारियों को ठीक करने के झूठे दावे करने वाले प्रत्येक उत्पाद के लिए एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने की संभावना जाहिर की। कोविड.19 महामारी के दौरान एलोपैथिक फार्मास्यूटिकल्स पर अपनी विवादास्पद टिप्पणियों के लिए आईएमए की ओर से दायर आपराधिक मामलों का सामना करने वाले रामदेव (Yoga Guru Ramdev News) ने मामलों को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

Priyanka Sharma10/04/2024
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