Haryana Old Age Pension Scheme: हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन या दिव्यांग पेंशन कैसे एप्लाई करें, देखें पूरी

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Haryana Haryana Old Age Pension Scheme: हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन या दिव्यांग पेंशन कैसे एप्लाई करें, देखें पूरी जानकारी
Priyanka Sharma01/12/2023
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Haryana Old Age Pension Scheme हरियाणा में बुजुर्गों की पेंशन योजना को लेकर बड़ी जानकारी आपके सामने लेकर आएं हैं। साथियों हमारे कुछ साथियों को एक बहुत बड़ा वहम है कि हरियाणा में बुढ़ापा व दिव्यांग पेंशन का ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है।

मेरे साथियों हरियाणा में बुढ़ापा व दिव्यांग पेंशन को हरियाणा सरकार ने ऑटोमेटिक जेनरेटिव मोड पर लगाया हुआ है।

न्यूज में उन्होंने साफ साफ लिखा है कि ” अब हरियाणा में पेंशन के लिए किसी को कहीं किसी दफ्तर में चक्कर नहीं काटने होंगे”

हरियाणा बुढ़ापा पेंशन के लिए जो जरूरी कार्य व शर्तें है वो निम्न है

1. परिवार पहचान पत्र में खुद की इनकम 300000 रु तक सत्यापित होनी चाहिए।

इसके ऊपर की आय वाले परिवारों के बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिलेगी।

2. बुजुर्ग पहले से कोई राज्य या केंद्र सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भी पेंशन नहीं ले रहा होना चाहिए।

3. वोट कार्ड/स्कूल में बुजुर्ग की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक सत्यापित होनी चाहिए।

4. परिवार पहचान पत्र में बुजुर्ग की जन्म कर प्रमाण जैसे- स्कुल से संबंधित दस्तावेज , 60 वर्ष की आयु को दर्शाता वोटर कार्ड (2017 से पुराना), मार्कशीट या पासपोर्ट अपलोड होना चाहिए।

5. परिवार पहचान पत्र में बुजुर्ग का वोटर कार्ड नंबर अपडेटेड होना चाहिए।

6. परिवार पहचान पत्र में बुजुर्ग कम से कम 15 वर्षों से हरियाणा का स्थाई निवासी दर्शाया हुआ होना चाहिए अर्थात नया वोट कार्ड नही चलेगा।

7. परिवार पहचान पत्र में बुजुर्ग का बैंक अकाउंट नंबर सही IFSC कोड के साथ अपडेटेड होना चाहिए जिसमें DBT चालू है तो और भी अच्छी बात है जब शुरू में फैमली आई डी बन रही थी तो बहुत सारे बुजुर्गों के गलत IFSC कोड डाले गए थे जैसे सिंडिकेट बैंक का IFSC अब पूर्णतः अमान्य हो गया है उनको दुरुस्त किया जाना चाहिए

हरियाणा नई दिव्यांग पेंशन ऑटोमेटिक बनवाने के लिए जो जरूरी कार्य व शर्तें है वो निम्न है

1. सबसे पहली शर्त दिव्यांग के पास भारत सरकार द्वारा जारी QR कोड वाला दिव्यांग सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें दिव्यांग का प्रतिशत 60 या उससे अधिक हो।

2. परिवार पहचान पत्र में दिव्यांग वाले कॉलम में दिव्यांग ( Y ) अपडेटेड होना चाहिए व दिव्यांग सर्टिफिकेट अपलोड किया हुआ होना चाहिए या जिनका ये दोनों नहीं है तो वे योग्य पात्र है तो करेक्शन मॉड्यूल में जाकर ये सब करेक्ट कर दे।

3. योग्य पात्र के परिवार पहचान पत्र में बैंक खाता सही IFSC कोड के साथ अपडेटेड होना चाहिए यदि नहीं है तो करेक्शन मॉड्यूल में जाकर ये सब करेक्ट कर दे अगर उस बैन खाते में DBT चालू है तो और भी अच्छी बात है।

Priyanka Sharma01/12/2023
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