Haryana news : विधानसभा में ट्रैवल जंकी के खिलाफ विधेयक पेश करेगी प्रदेश सरकार
Haryana news : हरियाणा में अब पिछले तीन-चार साल से युवाओं में विदेश जाने का क्रेज लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कोई वैध तो कोई अवैध तरीके से विदेश की तरफ रूख कर रहा है। अवैध तरीके से युवाओं को विदेश भेजने वाले कई ट्रैवल एजेंट युवाओं के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम कसने की खातिर अब हरियाणा सरकार आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक पास करने जा रही है।
इसके तहत सरकार एजेंटों के पंजीकरण से लेकर उनकी जिम्मेदारियां तय करने के लिए एक नया कानून बनाने जा रही है। सरकार ने पूरा मसौदा तैयार कर लिया और 15 दिसंबर से विधानसभा सत्र शुरू होने पर ये विधेयक पेश किया जाएगा। इस विधेयक से अब ट्रैवल एजेंट लोगो को अपनी धोखाधड़ी का शिकार नहीं बना पाएंगे।
हरियाणा (Haryana news) में अब ट्रैवल एजेंट लोगो को अपनी धोखाधड़ी का शिकार नहीं बना पाएंगे। हरियाणवी युवाओं को अवैध तरीके से विदेश भेजने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सरकार एजेंटों के पंजीकरण से लेकर उनकी जिम्मेदारियां तय करने के लिए एक नया कानून बनाने जा रही है।
इसके लिए राज्य सरकार ने हरियाणा ट्रैवल्स एजेंसियों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक 2023 और साथ ही हरियाणा ट्रैवल्स एजेंसियों का पंजीकरण और विनियमन नियम 2023 का मसौदा तैयार किया है। विधेयक को 15 दिसंबर से आरंभ हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विधानसभा में पेश किए जाने की उम्मीद है।
एजेंटों के पंजीकरण के लिए उठाए जा रहे आवश्यक कदम
हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) टीवीएसएन प्रसाद ने राज्य में अवैध ट्रैवल एजेंटों की जांच के लिए राज्य के प्रयासों के जवाब में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में एक हलफनामे में यह जानकारी दी है। गृह (Haryana news) सचिव ने हाईकोर्ट को बताया कि हरियाणा में एजेंटों के पंजीकरण के लिए आवश्यक कदम पहले से ही उठाए जा रहे हैं।
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हरियाणा सरकार ने तैयार किया मसौदा
इस संबंध में, दी हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ दी ट्रैवल एजेंसी बिल 2023 के साथ-साथ दी हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन आफ दी ट्रैवल एजेंसी रूल्स 2023 का एक मसौदा तैयार किया गया है और 20 नवंबर को आवश्यक टिप्पणियों के लिए डीजीपी को भेजा गया है। मसौदा (Haryana news) विधेयक और मसौदा नियमों को अब उचित निर्णय के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखा गया है।
अपंजीकृत एजेंट के खिलाफ इस धारा में दर्ज होता है मामला
गृह सचिव के मुताबिक, फिलहाल जब भी किसी जिले में किसी अपंजीकृत एजेंट के खिलाफ कोई मामला पुलिस को बताया जाता है, तो ऐसे अपंजीकृत इमीग्रेशन एजेंटों के खिलाफ इमीग्रेशन अधिनियम की धारा 10 और 24 के तहत मामला दर्ज किया जाता है।
युवाओं के साथ धोखा करने के आरोप में 162 लोग गिरफ्तार
करनाल जिले के विवरण का हवाला देते हुए उच्च न्यायालय ने ऐसे विवरण मांगे थे। गृह सचिव (Haryana news) ने कहा कि 2021 से 2023 की अवधि के लिए विदेश भेजने के नाम पर युवाओं को धोखा देने के आरोप में 162 आरोपितों को भी गिरफ्तार किया गया है।
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76 करोड़ रुपये की राशि के 437 मामले हुए दर्ज
उच्च न्यायालय ने विदेश भेजने के नाम पर ट्रैवल एजेंटों द्वारा भोले-भाले युवाओं को धोखा देने से संबंधित लंबित मामलों के संबंध में अधिकारियों से रिपोर्ट भी मांगी थी। करनाल पुलिस के हालिया आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2020 से 28 मार्च 2023 तक लगभग 76 करोड़ रुपये की राशि के 437 मामले दर्ज (Haryana news) किए गए, जिनमें 320 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
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