Haryana News: हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला इन लोगों को फ्री में देगी बिजली बिल कनेक्शन

Top News Haryana

schedule
2023-12-01 | 14:52h
update
2023-12-01 | 14:52h
person
topnewsharyana.com
domain
topnewsharyana.com
Haryana Haryana News: हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला इन लोगों को फ्री में देगी बिजली बिल कनेक्शन
Priyanka Sharma01/12/2023
42
Post Views: 88

Haryana News:प्रदेश की अनधिकृत कॉलोनियों और झुग्गियों में रहने वाले परिवारों को भी बिजली कनेक्शन मिल सकेगा। बिजली मीटर के लिए उन्हें संपत्ति के स्वामित्व का प्रमाण पत्र भी नहीं देना होगा.

इसके लिए हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग ने नियमों में बदलाव किया है. अनियमित कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन के लिए नागरिकों को सिर्फ आवेदन करना होगा. उनसे कोई अन्य दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। आवेदन के बाद करीब एक माह में बिजली कनेक्शन मिल जायेगा.

अनियमित कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन के लिए नागरिकों को सिर्फ आवेदन करना होगा. इसके लिए उनसे कोई अन्य दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। आवेदन के बाद करीब एक माह में बिजली कनेक्शन जारी कर दिया जायेगा.

प्रदेश में करीब तीन हजार अनियमित कॉलोनियां हैं, इनमें रहने वाले लाखों परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। हालांकि, बिजली कनेक्शन लेने के लिए इन परिवारों को बिजली निगम को एक शपथ पत्र देना होगा कि वे बिजली बिल को स्वामित्व के प्रमाण के रूप में उपयोग नहीं कर पाएंगे।

शपथ पत्र में यह स्पष्ट लिखा होगा कि उपभोक्ता जो बिजली कनेक्शन ले रहा है वह अस्थायी है और उस पर उसका मालिकाना हक नहीं होगा।

वहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को नए बिजली कनेक्शन जारी करने के लिए कॉल सेंटर या हेल्पलाइन नंबर शुरू करने के निर्देश दिए हैं.

जैसे ही उपभोक्ता कनेक्शन के लिए आवेदन करे तो उसके मोबाइल पर यह संदेश भेजा जाए कि उसे किस दिन कनेक्शन और मीटर मिलेगा। इसके अलावा अधिक से अधिक उपभोक्ताओं की बिजली संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए बिजली पंचायतें आयोजित की जाएं। बिजली बिलों में त्रुटि एवं अन्य शिकायतों का तत्काल निराकरण किया जाए।

 

Priyanka Sharma01/12/2023
42
Advertisement

Imprint
Responsible for the content:
topnewsharyana.com
Privacy & Terms of Use:
topnewsharyana.com
Mobile website via:
WordPress AMP Plugin
Last AMPHTML update:
29.04.2025 - 08:39:39
Privacy-Data & cookie usage: