Haryana widow grant scheme 2024 : हरियाणा सरकार द्वारा विधवा अनुदान योजना के तहत प्रदेश की विधवा, तलाक शुद्धा या कानूनी रूप से अलग हुई महिलाओं को बैंकों के माध्यम से स्वरोजगार हेतु 3 लाख रुपये तक लोन उपलब्ध करवाया जाता है। ताकि इस लोन से कोई विधवा महिला घर में आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकें और कोई व्यवसाय चला सकें।
योजना का लाभ व शर्तों के बारे में जानें
योजना के तहत ये व्यवसाय कर सकते हैं
हरियाणा के जिला रोहतक के डीसी अजय कुमार ने बताया कि इस योजना (Haryana widow grant scheme 2024) के तहत डेयरिंग, वाहन के तहत ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, सामाजिक व व्यक्तिगत सेवा गतिविधियों के तहत सैलून, मसाला यूनिट, डोना बनाना, रेडीमेड गारमेंट्स, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक, पापड़ बनाना, आचार बनाना, हलवाई की दुकान, फूड स्टॉल, आइसक्रीम बनाने की यूनिट, बिस्कुट बनाना, टिफिन सर्विस, स्कूल यूनिफॉर्म सीलना इत्यादि शामिल है। इच्छुक विधवा महिलाएं आवेदन करने के लिए स्थानीय जिला विकास भवन के कमरा संख्या 224-25 स्थित हरियाणा महिला विकास निगम कार्यालय में संपर्क कर सकती हैं तथा कार्यालय के दूरभाष 01262-250164 पर किसी भी कार्य दिवस में सुबह 9 बजे से सायं 5 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।
योजना के आवेदन के लिए दस्तावेज