Vehicle Chalan rules 2024 : आजकल कई लोग गाड़ियों पर अपना सरनेम लिखवा लेते हैं, तो कई लोग अपनी कास्ट, तो कई लोग कुछ कोट लिखवा लेते हैं, तो कई लोग शायरी लिख लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत यह सब करना आपको भारी पड़ सकता है। यदि आपने अपनी गाड़ी के पीछे या नेम प्लेट पर लिखवाया कुछ ऐसा वैसा तो ट्रैफिक पुलिस काट देगी आपका चालान।
लिखी शायरी तो कट जाएगा चालान
आप सब पाठकों ने बहुत से ट्रकों पर या और अन्य वाहनों पर अपने अलग-अलग तरह की शायरी लिखी देखी होगी। जिनमें से कई वाहनों पर रोमांटिक, तो कई पर अश्लील शायरी लिखी होती है। मगर अब यूपी में यदि कोई इस तरह की शायरी शायरी लिखता है, तो अच्छा खासा चालान कट सकता है। कन्नौज पुलिस ने हाल ही में इस तरह के वाहनों पर कार्रवाई की है।
कन्नौज पुलिस ने कई वाहनों चालकों को रोक कर उनके ड्राइवरों को इसके बारे में हिदायत दी कि, वाहनों पर इस तरह की शायरी लिखना मोटर वाहन अधिनियम के तहत अवैध है। ऐसा करने पर चालान किया जाएगा, जहां पुलिस ने कई लोगों को सिर्फ हिदायत देकर छोड़ दिया तो वहीं कुछ के पुलिस ने चालान भी काटे है।
जानें मोटर वाहन यातायात के नियम
पाठकों को बता दें कि, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत गाड़ी पर आपत्तिजनक शब्द लिखना अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों का उल्लघंन है। ऐसा करने पर वाहन चालक का चालान किया जा सकता है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 तहत वाहनों पर जाति या फिर धर्म से जुड़े शब्द लिखना या कोई स्टिकर लगाना गैरकानूनी है।
इसके लिए आपको 1,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त जातिवाद और धार्मिक भेदभाव को रोकने के लिए साल 2023 से मोटर वाहन अधिनियम के तहत गाड़ी की नंबर प्लेट पर जाति या धर्म से जुड़ी कोई चीज लिखना भी गैरकानूनी है। ऐसा करने पर आपको 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।