Jind news : फटाफट देखें, कौन है पात्र और कौन से दस्तावेजों की जरूरत
Jind news : डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने बताया कि अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से पात्र व्यक्ति वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकता है और अपनी आजीविका के साधन विकसित कर सकता है। निगम के माध्यम में अनुसूचित जाति के लोगों की भलाई के लिए विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता से संबंधित योजनाएं चलाई जा रही हैं।
डीसी ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। लोगों की भलाई की सोच को मूर्त रूप देते हुए सरकार की ओर से हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा अनुसूचित जाति के परिवारों के कल्याण के लिए योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। निगम की ओर से चलाई जा रही इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति के परिवारों के सदस्यों को वित्तीय सहायता के माध्यम से आजीविका साधन उपलब्ध कराकर उनके जीवन स्तर को बेहतर करना है।
डीसी ने बताया कि हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा बैंक के सहयोग से अनुसूचित जाति के परिवारों को सुक्ष्म एवं महिला समृद्धी योजना के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। उन्होंने बताया कि उक्त परिवारों को विभिन्न योजनाओं जैसे-पशुपालन, हथकरघा, किरयाने की दुकान, कपड़े की दुकान, ई-रिक्शा/साइकिल मरम्मत की दुकान, बैंड पार्टी, आटा चक्की, दरी बनाना, चमड़ा और चमड़े के कार्य, फोटोग्राफी तथा ई-रिक्शा इत्यादि के लिए एक लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है।
निगम के डीएम जगरूप सिंह ने बताया कि एक लाख 8० हजार से कम आय वाले पात्र लाभार्थी को निगर द्वारा सब्सीडी प्रदान की जाएगी। प्रार्थी बेरोजगार होना चाहिए और उसकी उम्र 18 से 45 वर्ष तक होनी चाहिए। सब्सीडी का लाभ केवल पात्र व्यक्तियों को ही दिया जाएगा।
पात्र व्यक्ति कार्यालय के समय सफीदों रोड स्थित होंडा बाईक एजेंसी से एक गली आगे वाली गली में निगम कार्यालय में जाकर इस बारे विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकता है, अथवा निगम कार्यालय के दूरभाष नम्बर ०1681-245557 पर सम्पर्क कर सकता है। इसके अलावा एचएसएफडीसीडॉटओआरजीडॉटइन पर जाकर एनएसएफडीसी एस्टिड स्कीम पर क्लीक कर ऑनाईन आवेदन कर सकता है।
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