बहुत से लोग अपने रिटायरमेंट को लेकर चिंतित रहते हैं कि बुढ़ापे में वे अपने लिए मासिक आय की व्यवस्था कैसे कर पाएंगे। ऐसे में आप पेंशन प्लान लेकर बुढ़ापे में आर्थिक समस्याओं से बच सकते हैं।
अगर आपने अब तक कोई पेंशन योजना नहीं ली है तो केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना आपके लिए सही रहेगी. आज हम आपको इस योजना के बारे में बता रहे हैं.
इस योजना के तहत किसे मिलेगी पेंशन?
यह योजना असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए है। इनमें घरेलू कामगार, रेहड़ी-पटरी वाले, ड्राइवर, प्लंबर, दर्जी, मिड-डे मील वर्कर, रिक्शा चालक, निर्माण श्रमिक, कचरा बीनने वाले, बीड़ी बनाने वाले, हथकरघा श्रमिक, कृषि श्रमिक, मोची, धोबी, चमड़ा श्रमिक शामिल किए गए हैं। पूरी सूची देखने के लिए यहां क्लिक करें
नियम क्या हैं?
योजना के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिक की आय 15,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। बचत बैंक खाते या जन-धन खाते में पासपोर्ट और आधार नंबर होना चाहिए। आयु 18 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। पहले से ही केंद्र सरकार की किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रहे हों।
शर्तें क्या हैं?
अपने हिस्से का योगदान देने में चूक होने की स्थिति में, पात्र सदस्य को ब्याज सहित बकाया राशि का भुगतान करके योगदान को नियमित करने की अनुमति दी जाएगी। यह ब्याज सरकार तय करेगी.
यदि कोई योजना में शामिल होने की तारीख से 10 साल के भीतर योजना से बाहर निकलना चाहता है, तो उसे केवल उसके हिस्से का अंशदान बचत बैंक की ब्याज दर पर वापस कर दिया जाएगा।
यदि पेंशनभोगी 10 वर्ष के बाद लेकिन 60 वर्ष की आयु से पहले योजना से बाहर निकलता है, तो उसे पेंशन योजना में अर्जित वास्तविक ब्याज के साथ उसके योगदान का हिस्सा वापस कर दिया जाएगा।
किसी भी कारण से सदस्य की मृत्यु होने पर, पति या पत्नी के पास योजना चलाने का विकल्प होगा। इसके लिए उन्हें नियमित रूप से योगदान देना होगा.
इसके अलावा अगर इस योजना के तहत पेंशन पाने वाले की 60 साल के बाद मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को 50 फीसदी पेंशन मिलेगी.
यदि कोई व्यक्ति 60 वर्ष की आयु से पहले अस्थायी रूप से अक्षम हो जाता है तो योजना में योगदान करने में सक्षम है, उसके पास योजना के वास्तविक ब्याज के साथ अपने हिस्से का योगदान करके योजना से बाहर निकलने का विकल्प होगा।
किस उम्र के व्यक्ति को कितना योगदान देना होगा?
18 से 28 आयु वर्ग के लिए
18 साल के आवेदक को 55 रुपये प्रति माह जमा करना होगा.
19 साल के आवेदक को 58 रुपये जमा करने होंगे.
20 साल के व्यक्ति को 61 रुपये जमा करने होंगे.
21 साल के व्यक्ति को 64 रुपये जमा करने होंगे.
अगर उम्र 22 साल है तो उसे हर महीने 68 रुपये जमा करने होंगे.
अगर उम्र 23 साल है तो उन्हें 72 रुपये मासिक जमा करना होगा.
अगर उम्र 24 साल है तो मासिक किस्त 76 रुपये होगी.
अगर उम्र 25 साल है तो आवेदक को हर महीने 80 रुपये जमा करने होंगे.
26 साल के व्यक्ति को योजना के लिए आवेदन करने के लिए 85 रुपये प्रति माह का भुगतान करना होगा।
27 साल के व्यक्ति को हर महीने 90 रुपये चुकाने होंगे.
28 साल के व्यक्ति को प्रति माह 95 रुपये की किस्त देनी होगी.
29 से 40 साल के आवेदक को इतनी किश्त चुकानी होगी।
29 साल के आवेदक को 100 रुपये प्रति माह जमा करना होगा.
30 साल के आवेदक को 105 रुपये प्रति माह जमा करना होगा.
31 साल के आवेदक को 110 रुपये जमा करने होंगे.
32 साल के आवेदक को हर महीने 120 रुपये जमा करने होंगे.
33 साल के आवेदक को हर महीने 130 रुपये जमा करने होंगे.
34 साल के आवेदक को हर महीने 140 रुपये जमा करने होंगे.
अगर उम्र 35 साल है तो उन्हें हर महीने 150 रुपये जमा करने होंगे.
36 साल के आवेदक को हर महीने 160 रुपये देने होंगे, इतनी ही रकम सरकार भी देगी.
योजना के लिए आवेदन करने वाले 37 साल के व्यक्ति को हर महीने 170 रुपये का भुगतान करना होगा।
38 साल के व्यक्ति को हर महीने 180 रुपये चुकाने होंगे.
39 साल के व्यक्ति को हर महीने 190 रुपये चुकाने होंगे.
अगर आपकी उम्र 40 साल है तो इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको हर महीने 200 रुपये जमा करने होंगे.
कैसे उठा सकते हैं योजना का लाभ?
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) सेंटर पर जाना होगा। इसके बाद वहां आधार कार्ड, बचत खाता या जनधन खाते की जानकारी देनी होगी. सबूत के तौर पर आप पासबुक, चेकबुक या बैंक स्टेटमेंट दिखा सकते हैं. खाता खोलते समय आप अपने नामांकित व्यक्ति को भी पंजीकृत कर सकते हैं। एक बार जब आपका विवरण कंप्यूटर में दर्ज हो जाएगा, तो आपको मासिक योगदान की जानकारी स्वचालित रूप से मिल जाएगी। इसके बाद आपको अपना शुरुआती योगदान कैश के रूप में करना होगा. इसके बाद आपका खाता खुल जाएगा और आपको श्रम योगी कार्ड मिल जाएगा. इस योजना की जानकारी आप टोल फ्री नंबर 1800 267 6888 पर प्राप्त कर सकते हैं.