Haryana News: हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, अब हरियाणा के गाय भैस रखने वालो को मिलेंगे इतने रुपए

Priyanka Sharma

Haryana News: हरियाणा सरकार राज्य में पशुधन को जोखिम मुक्त बनाने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय समूह पशुधन बीमा योजना चला रही है।

डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने कहा कि योजना का मुख्य उद्देश्य हरियाणा के पशुपालकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है. यह योजना केंद्र सरकार और राज्य सरकार के राष्ट्रीय पशुधन मिशन के सहयोग से क्रियान्वित की जा रही है।

डॉ. मनीष डबास ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत बीमित पशुधन की आकस्मिक एवं आकस्मिक मृत्यु को कवर किया जाएगा। पशुधन का बीमा कराने के बाद पहले 21 दिनों के लिए केवल आकस्मिक मृत्यु कवरेज शामिल है (पुलिस अधिसूचना अनिवार्य है) और पशु की आकस्मिक (बीमारी) मृत्यु के लिए कवरेज बीमा कराने के 21 दिन बाद शुरू होगी

पशुधन की चोरी कवरेज में शामिल नहीं है। पशुधन बीमा में रुचि रखने वाले लाभार्थी सरल पोर्टल (saralharayana.gov.in) या अपने नजदीकी ई-सेवा केंद्र, अटल सेवा केंद्र, ई-दिशा केंद्र और अंत्योदय केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय से संपर्क करें। इसके लिए परिवार पहचान पत्र, मतदाता और राशन कार्ड की प्रति, पशुचिकित्सक द्वारा जारी पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, बैंक विवरण आदि प्रदान करना होगा।

उन्होंने कहा कि झज्जर जिले में अब तक 8500 पशुओं का बीमा किया जा चुका है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग, झज्जर के उपनिदेशक डॉ. मनीष डबास ने बताया कि योजना के तहत दो प्रकार के पशुओं का वर्गीकरण किया गया है- बड़े पशु और छोटे पशु।

बड़े जानवरों में गाय, भैंस, घोड़े, ऊँट, गधे, खच्चर आदि शामिल हैं और छोटे जानवरों में भेड़, बकरी, सूअर आदि शामिल हैं। प्रत्येक परिवार पाँच पशुधन इकाइयों का बीमा करा सकता है।

एक पशुधन इकाई का अर्थ है एक बड़ा जानवर या दस छोटे जानवर। वहीं, गौशालाएं भी अपने पांच पशुओं का बीमा करा सकती हैं. परिवार का अर्थ है पति, पत्नी और उन पर आश्रित बच्चे।

डॉ. डबास ने कहा कि अधिक से अधिक पशुपालकों तक पहुंचने के लिए अनुसूचित जाति के पशुपालकों का बीमा निःशुल्क है और अन्य श्रेणी के पशुपालकों के लाभार्थी प्रति वर्ष प्रति पशुधन केवल 100, 200 और 300 रुपये का भुगतान कर सकते हैं। प्रति पशु प्रति वर्ष ब्रीडर का पारिश्रमिक पशु की दूध देने की क्षमता के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

 

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